संत कल्पवृक्ष गिरी

– फोटो : अमर उजाला



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ठाणे की अदालत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में सोमवार को 47 आरोपियों को जमानत दे दी। जिला जज पीपी जाधव ने आरोपियों को 15-15 हजार रुपये की जमानत राशि पर छोड़ने का आदेश दिया। पिछले महीने अदालत ने 58 आरोपियों को जमानत दी थी।



मामले में पुलिस अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के वकील अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में बताया, उनके मुवक्किलों का मामले से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है।



महाराष्ट्र के पालघर जिले में इस साल 16 अप्रैल को बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशीलगिरी महाराज (35) व उनके ड्राइवर नीलेश (30) को पीट पीटकर मार डाला था। दोनों साधु अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात जा रहे थे। मामले में महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने आरोपपत्र दायर किया था।



ठाणे की अदालत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में सोमवार को 47 आरोपियों को जमानत दे दी। जिला जज पीपी जाधव ने आरोपियों को 15-15 हजार रुपये की जमानत राशि पर छोड़ने का आदेश दिया। पिछले महीने अदालत ने 58 आरोपियों को जमानत दी थी।



मामले में पुलिस अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के वकील अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में बताया, उनके मुवक्किलों का मामले से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है।



महाराष्ट्र के पालघर जिले में इस साल 16 अप्रैल को बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशीलगिरी महाराज (35) व उनके ड्राइवर नीलेश (30) को पीट पीटकर मार डाला था। दोनों साधु अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात जा रहे थे। मामले में महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने आरोपपत्र दायर किया था।







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